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नागरिकता संशोधन कानून: सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला CAA ?

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 नाग रि कता संशोधन अ धि नि यम (CAA) मे CAA मेसमुदायो हि दं ू, सि ख, ईसाई, जैन, बौद और पारसी शा मि ल है। इनेके वल भारतीय नाग रि कता तब ही मि ल सकती है, जब इनोने 31 दि संबर 2014 को या उससेपहलेभारत मेशरण ली हो।देशभर मेलागूहआ CAA, सरकार नेजारी कि या नो टि फि के शन, तीन देशो के गैर मु सि म शरणा रथि यो को मि लेगी नाग रि कताCAA के तहत मु सि म समुदाय को छोड़कर तीन मु सि म बहल पड़ोसी मुलो सेआनेवालेबाकी धमो के लोगो को नाग रि कता देनेका पावधान है. के द सरकार नेसीएए सेसंबं धि त एक वेब पो रटल तैयार कि या है. तीन मु सि म बहल पड़ोसी मुलो सेआनेवालेवहां के अलसंखको को इस पो रटल पर अपना र जि सटेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उनेकानून के तहत नाग रि कता दी जाएगी. नाग रि कता (संशोधन) अ धि नि यम, ,2019 का है नाग रि कता संशोधन कानून यानी CAA का फु ल फॉ रम Citizenship Amendment Act है। येसंसद मेपास होनेसेपहले CAB यानी (Citizenship Amendment Bill) था। राषप ति की मुहर लगनेके बाद ये बि ल नाग रि क संशोधन कानून (CAA, Citizenship Amendment Act) यानी एक बन गया है। भारतीय नाग रि कता देनेका रासा खोलता है, जि नो